युवती से ओरल सेक्स के लिए ‘पीपली लाइव’ के निर्देशक को मिली रेप की सजा

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नई दिल्ली। भारत के कानूनी इतिहास में यह पहला मामला है जब ओरल सेक्स को रेप की श्रेणी में रखा गया है और किसी को सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने फ़िल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक और इतिहासकार महमूद फ़ारूक़ी को रेप के केस में सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है।

अमेरिकी युवती ने अपनी शिकायत में जबरन ओरल सैक्स का आरोप लगाया था। यहां पर बता दें कि निर्भया गैंग रेप के बाद दुष्कर्म की धारा में संशोधन करके जबरन ओरल सेक्स को भी जोड़ा गया था। पीड़िता की वकील के मुताबिक, पहले जबरन ओरल सेक्स को दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखा जाता था, लेकिन संशोधन होने के बाद इसे भी दुष्कर्म में शामिल किया गया है।

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