प्रधान राजेश कटारा द्वारा कॉलेज रोड पर अवैध निर्माण

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जनप्रतिनिधि होते हुए नियम विरूद्ध कार्य करने पर दर्ज हो सकता है लोकायुक्त में मामला

शरद पंड्या की रिपोर्ट

बांसवाड़ा। छोटी सरवन पंचातय समिति के प्रधान एवं कांग्रेस के नेता राजेश कटारा द्वारा कॉलेज रोड पर जिस जगह गैस एजेंसी का संचालन किया जाता था। उसी जगह पर 5 मंजिला भवन नया बनाया जा रहा है। जो नगर परिषद की स्वीकृति के विरूद्ध है।

राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत दिनांक 8.9.2015 को छोटी सरवन पंचायत समिति के प्रधान एवं कांग्रेसी नेता राजेश कटारा पिता रामलाल कटारा को बोरेलाव कॉलोनी कॉलेज के मैन रोड पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृति के अनुरूप भवन की ऊंचाई 12.50 मीटर तक की स्वीकृति थी, जबकि मौके पर इसके विरूद्ध अधिक ऊंचाई का निर्माण किया गया है। इसी तरह नियमानुसार भवन के आगे 3 मीटर यानि की लगभग 10 फीट सेटबेक छोड़ निर्माण करना था, जो सेटबेक नहीं छोड़ा गया है। इसी तरह भवन के पीछे की ओर 2.50 मीटर यानि की लगभग 7.5 फीट छोडऩा था। वह नहीं छोडक़र पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से निर्माण कर दी गई है। जो राजस्थान भवन विनियम 2010 का पूर्ण उल्लंघन है। साथ ही भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 9.9.2016 को समाप्त हो चुकी है। फिर भी मौके पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री दलीचंद मईड़ा द्वारा शिकायत भी की गई है। मगर नगर परिषद के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है और मौके पर काम धडल्ले से चल रहा है। इस तरह एक जनप्रतिनिधि द्वारा पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध निर्माण करता है और नगर परिषद मौन रहती है तो यह मामला लोकायुक्त में दर्ज हो सकता है।

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया गया है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत नियमानुसार जारी की गई मंजूरी के विरूद्ध निर्माण कार्य का नियमन नहीं हो सकता है। मौके पर बिल्डिंग तोड कर स्वीकृति के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। अब देखना यह है कि नगर पालिका क्या एक्शन लेती है।

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